Rahul Gandhi Defamation Case: 8 साल पुराने मामले में फैसला, अमित शाह पर टिप्पणी के केस से बरी हुए राहुल

Rahul Gandhi: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है. साल 2018 में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि सुल्तानपुर विशेष अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया है.

कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल
सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से फैसले के बाद न्यायालय के बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया. आतिशबाजी की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए.

क्या है पूरा मामला?
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया था. उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. कांग्रेस नेता ने कहा कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं. उच्चतम न्यायालय ने जज लोया मामले का जिक्र भी किया था. यही वजह है कि मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह की किसी भी तरह की विश्वसनीयता है.

केस की पूरी टाइमलाइन समझिए

  • 8 मई 2018 – राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप.
  • 4 अगस्त 2018 – बीजेपी नेता ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया.
  • 27 नवंबर 2023 – कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया.
  • 20 फरवरी 2024 – राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली.
  • 12 फरवरी 2026 – कांग्रेस नेता खिलाफ CrPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया.
  • 12 मार्च 2026 – हाई कोर्ट ने निगरानी अर्जी खारिज की.
  • 12 अक्टूबर 2026 – दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई.

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