Chhattisgarh: स्कूली बच्चों को खिलाया कुत्ते का झूठा खाना, हाई कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये मुआवजे का दिया आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लाक स्थित लच्छनपुर के सरकारी मिडिल स्कूल में कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन 83 विद्यार्थियों को परोसने की घटना पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

बच्चों को कुत्ते का झूठा खाना खिलाने पर हाई कोर्ट सख्त
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर के प्रतिवेदन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए. कोर्ट के सामने पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया कि स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है.

25-25 हजार रुपये मुआवजे का दिया आदेश
वहीं इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि जिन 84 बच्चों ने भोजन किया और जिन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया, उन सभी को 25-25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए.

28 जुलाई का है मामला
जांच में सामने आया कि 28 जुलाई को रसोइयों ने स्कूल के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार किया था. तभी एक आवारा कुत्ता उस भोजन को खा गया. इसके बावजूद रसोइया और प्रभारी प्रधान पाठक ने जानबूझकर वही खाना बच्चों को परोस दिया. इतना ही नहीं, घटना को दबाने की भी कोशिश की गई.खाना खाने के बाद 84 बच्चों को गुपचुप तरीके से एंटी-रेबीज का टीका भी लगवाया गया. इस पर पर्दा डालने के लिए पूरा सिस्टम जुटा रहा, लेकिन मामला दब न सका.

Check Also

CG News: छत्तीसगढ़ में जबरन मैनुअल स्कैवेंजिंग कराने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, CM विष्णु देव साय ने दिए निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में जबरन मैनुअल स्कैवेंजिंग कराने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *