अवैध बालू कारोबारियों पर जिला प्रशासन का चला डंडा, लगाया 32 लाख का जुर्माना, जानें क्या बोले डीएम

पटना। बिहार की राजधानी में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर सोमवार देर रात करीब 1 बजे दीघा थाना क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास अवैध रूप से संचालित बालू मंडी पर छापेमारी की गई, जहां सड़क किनारे बालू लदे ट्रैक्टर खड़े मिले और बिना अनुमति बालू की बिक्री की जा रही थी।

निरीक्षक और दीघा थानेदार शामिल थे
छापेमारी टीम में सदर SDM, SDPO लॉ एंड ऑर्डर-2, जिला खनन पदाधिकारी, सभी खान निरीक्षक तथा दीघा थानेदार शामिल थे। जांच में मौके पर मौजूद 28 ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित जब्त कर लिया गया। डीएम ने बताया कि अवैध बिक्री में शामिल ट्रैक्टर मालिकों के विरुद्ध दीघा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। साथ ही बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन व भंडारण) नियमावली 2019 या संशोधित 2024 के तहत सभी ट्रैक्टरों पर कुल 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

निरंतर अभियान चलाया जाए
डीएम ने कहा कि अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA), 2023 के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ नियमित छापेमारी और स्पेशल ड्राइव चलाने को कहा गया है।

कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए ड्रोन और हाई-टेक बोट जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए तथा खनन में शामिल लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को इनपुट तंत्र मजबूत रखने और सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करने को कहा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बालू माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त संगठित गिरोहों पर CCA के तहत कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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