CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है. जहां चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने एसीबी/EOW और ED दोनों के मामलों में सुनवाई के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली.
इसके पहले 22 दिसंबर को चैतन्य बघेल के खिलाफ EOW ने रायपुर के विशेष कोर्ट में 3800 पन्नो का 8वां पूरक चालान पेश किया है. इस चालान में चैतन्य को 200 से 250 करोड़ रूपये मिलने का खुलासा हुआ. EOW को सौम्या, अरुणपति, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की व्हाट्सऐप चैट से इसकी जानकारी मिली. EOW द्वारा पेश चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे जांच एजेंसी ने कोर्ट को सौंपे दस्तावेजों में चैतन्य बघेल की संलिप्तता को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि शराब घोटाले के माध्यम से चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे.
चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार
बता दें कि ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई.
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