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BIG BREAKING: CM अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर, Delhi Excise Policy Case में बोला सुप्रीम कोर्ट

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति केस में में CM अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आई है। CM अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को फिलहाल 1 जून तक जमानत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान कही।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली सीएम की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट का दोबारा जेल जाने से जुड़े केजरीवाल के भाषण के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारा आदेश साफ है कि उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा।

21 मार्च को Ed ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक महीने से ज्यादा वक्त ईडी की हिरासत में बिताया है। इस दौरान केजरीवाल ने अदालत में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। दिल्ली सीएम का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी हुई है।

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