Chhattisgarh: निलंबित IAS सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रदेश में पहली बार EOW ने की कुर्की की कार्रवाई

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में फंसी निलंबित IAS और पूर्व CM भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है. ACB-EOW ने टीम ने सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ की 16 अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है. प्रदेश में पहली बार EOW की टीम ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है.

सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क
EOW की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है. EOW ने 16 जून 2025 को कोर्ट में कुर्की का आवेदन लगाया था, जिस पर विशेष न्यायालय रायपुर ने अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया था. इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए EOW ने सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ की 16 अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है.

45 संपत्ति खरीदने का आरोप
निलंबित IAS सौम्या चौरसिया पर 45 संपत्तियां खरीदने का आरोप है. संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 47 करोड़ रुपए आंकी गई है. अपराध क्रमांक-22/2024, घारा 13 (1) बी. 13 (2) पीसीएक्ट 1988 के प्रकरण में सौम्या चौरसिया के द्वारा बेनामी नामों से अर्जित की गई 16 अचल सम्पत्तियों को माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी होने पर यह एक्शन लिया गया है.

बता दें कि इससे पहले ED ने 29 संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनकी कीमत करीब 39 करोड़ रुपए थी. जांच में रिश्‍तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्तियों को खरीदने के साक्ष्य मिले थे.

बता दें कि सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है, जिसमें सौम्या चौरसिया के द्वारा लगभग 45 अचल सम्पत्तियां कीमती लगभग 47 करोड़ रुपए को अपने करीबी रिश्तेदारों (सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य) के नाम से खरीदे जाने के साक्ष्य पाए गए थे. कोयला लेवी एवं अन्य भ्रष्ट स्त्रोत से खरीदे गये इन अचल सम्पत्तियों में से लगभग 39 करोड़ रुपये की 29 अचल सम्पत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूर्व में ही कुर्क किया जा चुका है.

कोर्ट ने जारी किया था आदेश
बाकी की 16 अचल सम्पत्तियों को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर के द्वारा भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किए जाने के पुष्टिकृत साक्ष्य पाए जाने पर 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत कुर्की किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा दिनांक 22.09.2025 को उक्त 16 अचल संपत्तियों, जिनका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए को अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया गया था.

छत्तीसगढ़ में पहली बार EOW ने की कुर्की कार्रवाई
अंतरिम कुर्की की यह कार्रवाई राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) रायपुर की पहली कार्रवाई है, जो शासन के भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयासों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

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