अभनपुर। ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में न्यायालय अपर कलेक्टर, रायपुर ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के पुराने आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया और पूरी प्रक्रिया दोबारा करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला?
बेंद्री पंचायत में पटेल नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के नियमों का पालन नहीं किया गया और एक अभ्यर्थी को अनुचित लाभ दिया गया। इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी ने 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
अपीलार्थी देव कुमार साहू द्वारा इस आदेश को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जब एक से अधिक पात्र उम्मीदवार मौजूद थे, तब आवश्यक मतदान प्रक्रिया नहीं कराई गई। केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर सीधे नियुक्ति कर दी गई, जो कानून के खिलाफ है।
फिर से होगी पूरी प्रक्रिया
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में भू-स्वामियों की राय के अनुसार मतदान या अन्य वैधानिक प्रक्रिया जरूरी होती है। इसलिए पुराना आदेश रद्द कर दिया गया है और पटेल नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार दोबारा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नियमों के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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