OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई, SC ने कहा- आप बहस ही नहीं करना चाहते

MP News: सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. उच्चतम न्यायालय में बुधवार से रोजाना इस मामले में सुनवाई होनी थी, इसे ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ लिस्ट में रखा गया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलील पेश करने के लिए कहा है.

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई मजाक नहीं चल रहा है. यह बहुत गंभीर मामला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि हम तो इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हैं लेकिन कोई पहल करने के लिए तैयार ही नहीं है.

राज्य सरकार की ओर से तुषार मेहता रखेंगे पक्ष
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए 87-13 फॉर्मले का अपनाया है. अब इसी फॉर्मूले के खिलाफ ओबीसी स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ-साथ तमिलनाडु के एडवोकेट और राज्यसभा सांसद पी. विल्सन और शंशाक रतनू पक्ष रखेंगे.

वर्तमान में क्या स्थिति है?
मध्य प्रदेश में फिलहाल अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी, ओबीसी को 14 प्रतिशत और EWS को 10 परसेंट आरक्षण मिलता है. इस तरह कुल आरक्षण 60 फीसदी हो जाता है. यदि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलता है तो ये सीमा 73 फीसदी पहुंच जाएगे.

Check Also

Bengal Election Result: रुझानों के बीच TMC-BJP कार्यकर्ताओं में झड़प, बांकुरा में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटिंग की आज गिनती हो रही है. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *