Raipur News: दावड़ा कॉलोनी में कॉलोनाइजर की अवैध प्लॉटिंग पर चला निगम का बुलडोजर

रायपुर: नगर निगम जोन-10 कमिश्नरी ने रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड की दावड़ा कॉलोनी में 19 जून को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. निगम अधिकारियों के मुताबिक लगभग 2 एकड़ निजी जमीन पर 1000-2000 वर्गफीट के छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं. नगर निवेश टीम ने स्थल निरीक्षण के दौरान पाया कि जमीन मालिक चिन्मय दावड़ा द्वारा कांक्रीट रोड बनाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि बिना किसी विकास शुल्क या नगर निगम से सक्षम अनुमति लिए इस कॉलोनी में प्लॉटिंग करना गैरकानूनी था. कॉलोनाइजर द्वारा बिना मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क और नाली विकसित किए जमीन बेची जा रही थी. ऐसी स्थिति में प्लॉट खरीदने वाले निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसका दोष नगर निगम पर डाला जाता है.

कांक्रीट रोड तोड़ी, कानूनी कार्रवाई शुरू
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई कांक्रीट रोड को तोड़ दिया गया. चूंकि जमीन मालिक का पता चल चुका है, इसलिए अब चिन्मय दावड़ा के खिलाफ नगर निगम एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

329 प्रकरणों पर कार्रवाई
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से फरवरी 2025 तक 329 अवैध प्लॉटिंग के मामलों में नगर निगम एक्ट की धारा 292(ग) के तहत कार्रवाई की गई.

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