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Twisha Sharma Case Update: निचली अदालत से मायूसी के बाद हाई कोर्ट पहुंचीं ट्विशा की आरोपी सास गिरिबाला, क्या अब मिलेगी राहत?

Twisha Sharma Case Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत और दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2026 को नियमित जमानत खारिज किए जाने के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राहत की गुहार लगाई है।

निचली अदालत से दो बार याचिका हो चुकी है खारिज
दरअसल, 25 जुलाई 2026 को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत, प्रथम अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने अदालत में कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व जज होने के नाते रिहा होने पर गिरीबाला सिंह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित होगी।

अदालत ने सीबीआई के इन तर्कों से सहमत होते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 27 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
निचली अदालत से लगातार दो बार राहत न मिलने के बाद अब आरोपी ने हाई कोर्ट की शरण ली है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और वह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। साथ ही उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। भोपाल जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के तुरंत बाद दायर की गई इस याचिका पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

वहीं, सीबीआई भी हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और जमानत का विरोध करेगी। भोपाल की विशेष अदालत ने 25 जुलाई के आदेश में साफ कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के कारण अभी जमानत नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के बाद से गिरीबाला सिंह जेल में हैं। अब हाई कोर्ट में दायर याचिका ही उनके लिए राहत का आखिरी विकल्प है। अगर हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो उन्हें ट्रायल पूरा होने तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

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