रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की समितियों पर सख्ती, 2742 आवेदन निरस्त, वार्षिक विवरण न देने पर 1 का पंजीयन निरस्त

रायपुर। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किये गये पंजीयन हेतु आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद जिन समितियों के आवेदन में कमी पायी गयी उनको सुधार हेतु ऑनलाईन में समितियों को प्रेषित किया गया था। समितियों द्वारा 6 माह से अधिक समय के बाद भी सुधार नहीं किये जाने के कारण 2742 आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा पंजीयन हेतु प्राप्त राशि को राजसात किया गया।

पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि पंजीकृत समितियां जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किये जाने कार्रवाई की गई है। कई समिति द्वारा की गई उक्त धाराओं के उल्लंघन के लिये उल्लंघन नोटिस जारी किया गया। उल्लंघन नोटिस का उत्तर प्राप्त न होने पर निम्नांकित समितियों का पंजीयन निरस्त किया गया। इनमें सुंदर विहार कालोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग, का पंजीयन निरस्त किया गया। इसके अतिरिक्त 15 समितियों को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने के कारण पंजीयन निरस्तीकरण नोटिस जारी किया गया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध सिविल न्यायालय में परिवाद लाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

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