आचार संहिता उल्लंघन मामले में भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज करने की अर्जी नामंजूर

Achar Sanhita Case Petition Hearing Soon: आचार संहिता उल्लंघन मामले में भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी. अब हाई कोर्ट में मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी.

आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
याचिका में आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी.

सांसद विजय बघेल ने लगाई थी याचिका
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए चुनाव याचिका लगाई है. 2024 में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था. इस दौरान उन्होंने चुनावी नारे लगवाए और वोट मांगकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का सीधा उल्लंघन किया, जिसका वीडियो भी बनाया गया था.

Check Also

नो फ्लेक्स जोन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव

चलो रे संगी नियम तोड़बो नहीं नहीं चलो रे संगी हॉकी खेलबों है, टैग लाइन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *