रायगढ़। रायगढ़ में जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर पुलिस कार्यालय पहुंचे एक हिस्ट्रीशीटर आरोपी के हंगामे से गुरुवार शाम अफरा-तफरी मच गई। आरोपी अपने हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल लेकर पुलिस कार्यालय परिसर पहुंचा और पुलिस कार्रवाई के विरोध में जोर-जोर से हंगामा करने लगा।
लोक शांति भंग करने के प्रयास में की गई कार्रवाई
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए उसके कब्जे से बोतल सुरक्षित रूप से जब्त कर ली और स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में जिला बदर आरोपी चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य के खिलाफ जिला दंडाधिकारी के निष्कासन आदेश का उल्लंघन करने और लोक शांति भंग करने के प्रयास के मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई।
मौके पर पहुंची पुलिस
पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 की शाम चाहत शुक्ला पुलिस कार्यालय परिसर पहुंचा और कोतवाली पुलिस द्वारा उसके खिलाफ बार-बार जिला बदर की कार्रवाई किए जाने का विरोध करते हुए शोर-शराबा और हंगामा करने लगा। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल थी, जिसे पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसके कब्जे से सुरक्षित रूप से छीन लिया। इसी दौरान कोतवाली थाना की पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
पुलिस ने आरोपी को शांत रहने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार अभद्र व्यवहार करता रहा। संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 170 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। शुक्रवार 17 जुलाई को उसे एसडीएम कार्यालय रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया, जहां से जारी जेल वारंट के आधार पर जिला जेल रायगढ़ भेज दिया गया।
आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 29 वर्षीय चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य निवासी रेलवे स्टेशन मोटरसाइकिल स्टैंड के पीछे, थाना कोतवाली, वर्ष 2023 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए वर्ष 2024 में उसे पहली बार एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बाद भी गतिविधियां नहीं थमीं तो वर्ष 2025 में दोबारा प्रतिवेदन भेजा गया।
नियमों का उल्लंघन करते हुए रायगढ़ में किया प्रवेश
जिला दंडाधिकारी रायगढ़ ने 23 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत चाहत शुक्ला को रायगढ़ सहित सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर जिलों की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया था। इसके बावजूद आरोपी ने आदेश का उल्लंघन करते हुए रायगढ़ में प्रवेश किया, जिस पर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की।
पुलिस आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेगी- एसएसपी
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि, जिला बदर आदेश का उल्लंघन, लोक शांति भंग करने का प्रयास या कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस तत्काल और कठोर वैधानिक कार्रवाई करती रहेगी।
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