छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लव मैरिज करने के बाद युवती को उसके परिजन जबरन साथ लेकर चले गए। जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है। परेशान पति ने पुलिस से शिकायत भी की। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को निर्देश दिया है कि, 28 अगस्त तक युवती को ढूंढकर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही युवती के पिता को भी उपस्थित होने का आदेश दिया है।
दरअसल, बिलासपुर में रहने वाले सूरज बंजारे और मुंगेली निवासी युवती के बीच दोस्ती थी। जिसके बाद दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। 15 मई 2025 को सूरज ने युवती के साथ रायपुर के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। जिसके बाद युवक-युवती बतौर पति-पत्नी साथ रह रहे थे। युवक का आरोप है कि, 28 मई को युवती के परिजन उससे मिलने आए। जिसके बाद उसे जबरन अपने साथ लेकर चले गए।
वापस नहीं लौटी पत्नी तो शुरू की तलाश
सूरज का कहना है कि, उसकी पत्नी घर लौटने वाली थी। लेकिन, जब वो घर नहीं आई, तब परेशान होकर उसने उसकी तलाश की। युवती के परिजन भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वहीं, पुलिस से शिकायत कर सूरज थाने का चक्कर काटता रहा। लेकिन, पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया।
हाईकोर्ट में लगाई बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका
इसके बाद परेशान होकर सूरज ने महीनेभर पहले हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इसमें बताया कि युवती के परिजन उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं और न ही उससे मिलाने को तैयार है। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी के साथ अनहोनी की आशंका है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि युवती की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इसलिए उसे तत्काल बरामद कर कोर्ट में पेश कराया जाए। ताकि, यह पता चल सके कि वो सुरक्षित है या नहीं।
हाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को दिया आदेश
इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना है। कोर्ट ने मुंगेली एसपी को हर संभव प्रयास कर युवती की तलाश करने और उसे 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही युवती पिता को भी उपस्थित कराने कहा है।
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