Breaking News
xr:d:DAF5TdCLKlU:280,j:3954577760660222617,t:24020105

GST 2.0 Rates: आज से जीएसटी की नई दरें लागू, जानें क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ

GST 2.0 Rates: सोमवार से देशवासियों के जीवन में दोहरी खुशियों ने दस्तक दी है. पहली ये की आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है. दूसरी खुशी, आज से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की नई दरें लागू हो गई हैं. इसके साथ ही दैनिक इस्तेमाल में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं के दाम घट गए हैं. लोगों के मासिक खर्च में कमी आएगी. पनीर से लेकर कार तक कई प्रोडक्ट्स के रेट कम हो गए हैं. इसके साथ ही लग्जरी आइटम्स और व्यसन से जुड़ी सामग्रियों के प्राइज बढ़ गए हैं.

अब केवल दो टैक्स स्लैब
आज से केवल दो टैक्स स्लैब में ही वस्तुओं पर टैक्स लगेगा. जीएसटी की नई दरों के हिसाब से अब केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी की दरें लागू रहेंगी. 12 फीसदी वाले टैक्स स्लैब के सामान को 5 फीसदी और 28 फीसदी वाले कई प्रोडक्ट्स को 18 फीसदी वाले स्लैब में रख दिया गया है. इसके साथ ही कई सामानों पर प्रोडक्ट्स पर शून्य जीएसटी लागू होगा.

इन फूड आइटम्स पर दरें 12 से 5 फीसदी हुईं
वनस्पति वसा एवं तेल, मोम, वनस्पति मोम, मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स, मक्खन-घी, चीनी, मिठाइयां, चॉकलेट और कोको पाउडर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको), जैम, जैली, मुरब्बा, मेवे और फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, फलों का रस, नारियल पानी पर GST 12 से 5 फीसदी कर दिया गया है.

हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, शेविंग प्रोडक्ट, टैल्कम पाउडर, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम और लोशन, आफ्टरशेव, सामान्य टेबलवेयर एवं किचनवेयर, बच्चों की दूध की बॉटल, प्लास्टिक के मोती, मोमबत्तियां, छाते, सिलाई मशीनें और पुर्जे, कपास और जूट से बने हैंड बैग, शिशुओं के लिए नैपकिन तथा डायपर पर भी टैक्स 12 से 5 फीसदी कर दिया गया है.

एयर कंडीशनर के दाम भी घटे
एसी पर पहले 28 फीसदी जीएसटी लगता था जो घटकर 18 फीसदी हो गया है. वहीं बर्तन धोने की मशीन यानी डिशवॉशर, एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी अब 18 फीसदी ही जीएसटी लगेगा.

कमर्शियल वाहनों पर घटा टैक्स
वाहनों से टैक्स 28 फीसदी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. टायर, छोटी कारें, तीन पहिया वाहन, एंबुलेंस, 350 सीसी से कम वाली बाइक्स, रोइंग बोट्स और साइकिल्स से जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.

इन प्रोडक्ट्स पर बढ़ेंगे रेट्स
जहां एक ओर जीएसटी की नई दरें लागू होने से कई प्रोडक्ट्स के दाम घटे हैं, वहीं कई आइटम्स के दाम बढ़ गए हैं. सिन गुड्स यानी सिगरेट, सिगार, तंबाकू और शराब जैसे आइटम्स पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा विलासिता वाले सामानों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है. कैसिनो, रेस क्लब एंट्री फीस, सट्टेबाजी और जुआ एप पर टैक्स बढ़ाकर 28 से 40 फीसदी कर दिया गया है. वहीं कार्बोनेटेड वाटर, कैफीन पेय पदार्थ पर भी 40 फीसदी टैक्स हो गया है. हाईब्रिड कारें, रेसिंग कार, 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी हो गया है.

Check Also

दुबई एयरपोर्ट बंद होने से उड़ानें रद्द, इंदौर के कई नेता-उद्योगपति फंसे, सभी ने खुद को सुरक्षित बताया

मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के असर के बीच दुबई से इंदौर आने वाली फ्लाइट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *