CG News: शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की स्पेशल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोल घोटाला मामले में आरोपी जयचंद कोसले की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. इससे पहले EOW 14 दिनों की कस्टडी रिमांड में चैतन्य से पूछताछ कर चुकी है. ED ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और तभी से वे जेल में हैं.
चैतन्य के पास से मिले अवैध 16.70 करोड़- ED
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले से मिली कुल राशि में से 16.70 करोड़ रुपये चैतन्य बघेल के पास मिले हैं. इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट में निवेश करके इसे लीगल दिखाने का प्रयास किया गया. ईडी ने ये भी आरोप लगाए कि चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए नकली निवेश रिकॉर्ड दिखाए और सिंडिकेट की मदद से 1000 करोड़ रुपये की राशि में हेरफेर किया.
INDIA WRITERS Voices of India, Words That Matter