Government Officer Sentenced in Rape Case: बालोद जिले के रहने वाले कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा हुई है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर अपनी कॉलेज फ्रेंड से दोस्ती की फिर शारीरिक संबंध बनाए.
कृषि अधिकारी ने शादी का झांसा देकर बनाया संबंध
दरअसल, कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी कॉलेज फ्रेंड से दोस्ती की थी, कई सालों के अफेयर के बाद उसे शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए. 2024 में जब देवनारायण की गवर्नमेंट जॉब लगी तो उसने युवती को ‘नीची जाति’ की सतनामी कहकर शादी से साफ मना कर दिया. 2 मई को इस केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामला?
- सरकारी वकील उमाशंकर वर्मा ने बताया कि, पीड़िता बिलासपुर जिले की रहने वाली है.
- वो देवनारायण साहू के साथ जगदलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में साथ पढ़ती थी. बाद में दोनों रायपुर में एग्रीकल्चर कोचिंग भी करने लगे। इसी दौरान आरोपी ने युवती को प्रपोज किया.
- पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि उसने शुरुआत में रिलेशनशिप से मना कर दिया था, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और उसे शादी होने की उम्मीद नहीं थी. लेकिन आरोपी ने भरोसा दिलाया कि नौकरी लगने के बाद शादी करेगा.
- कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, फरवरी 2021 में आरोपी ने युवती को रायपुर के धरमपुरा स्थित अपने किराए के मकान में बुलाया। वहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए.
- पीड़िता ने बयान में कहा कि, 2023-24 के दौरान भी आरोपी लगातार शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा.
नौकरी लगने के बाद शादी से इंकार
वहीं जानकारी के मुताबिक, 2024 में आरोपी की नौकरी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर लग गई. इसके बाद उसका व्यवहार बदलने लगा. कोर्ट में पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे ‘नीची जाति की सतनामी लड़की’ कहकर अपमानित करने लगा. इसके बावजूद नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे मानपुर बुलाया और फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया.
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