बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस में 9 साल बाद मिला इंसाफ, पांचों दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाना चाहिए. यह घटना साल 2016 की है, जिस पर आज कोर्ट का फैसला आया है.

इस मामले को लेकर एडीजीसी वरुण कौशिक ने कहा, “आज अदालत ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने यह संदेश भी दिया है कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाना चाहिए. 2016 में, दोस्तपुर राजमार्ग पर बलात्कार और लूट की घटना घटी. अपराधियों ने मां और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार का घिनौना कृत्य किया. इस मामले में सबसे अहम सबूत यह था कि एक अपराधी का डीएनए पीड़िता की मां के कपड़ों पर पाया गया था. छह अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से एक की 2019 में मुकदमे के दौरान जेल में मौत हो गई थी. बाकी बचे 5 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.”

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