छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई, मेसर्स पान सीड्स का बीज विक्रय लाइसेंस निरस्त, जांच में मिली गंभीर अनियमितताएं

CG News: छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने बीज कारोबार में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद मेसर्स पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. संचालनालय कृषि ने कंपनी का राज्य स्तरीय बीज विक्रय अनुज्ञा (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. यह कार्रवाई धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड स्थित कंपनी के परिसर में राज्य एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई.

निरीक्षण में सामने आईं कई गंभीर गड़बड़ियां
4 जुलाई 2026 को निरीक्षण दल ने कंपनी के गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और भंडारण व्यवस्था की जांच की. जांच के दौरान कई ऐसी धान किस्मों के बीज बड़ी मात्रा में भंडारित मिले, जो कंपनी को जारी लाइसेंस में शामिल ही नहीं थे. जांच में PAN 809, IET 4786 और PAN 816 GANGA RED जैसी किस्मों की 4,982 बोरियां गोदाम में रखी मिलीं, जबकि इन किस्मों के भंडारण और बिक्री की अनुमति कंपनी के लाइसेंस में नहीं थी.

अनुमति के बिना पैकेजिंग सामग्री और बिक्री का खुलासा
जांच टीम को गोदाम में PAN 402, PAN 403 और PAN 802 किस्मों की पैकिंग सामग्री भी मिली, जबकि इन किस्मों के लिए भी कंपनी को अनुमति नहीं दी गई थी. इसके अलावा इनवॉइस रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने PAN 5001, ADV 2223, PAN 847, PAN 401 और PAN 1001 सहित कई ऐसी किस्मों के बीजों की बिक्री की, जो राज्य स्तरीय बीज विक्रय अनुज्ञा में शामिल नहीं थीं.

1.84 लाख किलो से अधिक बीजों की बिक्री का दावा
जांच के दौरान जब्त इनवॉइस के अनुसार कंपनी ने बिना अनुमति वाली विभिन्न धान किस्मों के 1,84,365 किलोग्राम बीजों का व्यापार और विक्रय किया. इनमें PAN 159 (82,263 किलोग्राम), PAN 5001 (32,610 किलोग्राम), PAN 1001 (29,506 किलोग्राम) सहित कई किस्में शामिल हैं.

निरीक्षण के बाद लाइसेंस में किस्में जोड़ने का किया आवेदन
आदेश में उल्लेख है कि निरीक्षण के बाद कंपनी ने 8 जुलाई 2026 को कुछ धान किस्मों को अपने लाइसेंस में जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया. कृषि विभाग ने इसे निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के बाद बचाव का प्रयास माना और कहा कि निरीक्षण के समय संबंधित किस्में कंपनी के लाइसेंस में शामिल नहीं थीं.

कारण बताओ नोटिस के जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं
निरीक्षण के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. कंपनी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग ने उपलब्ध दस्तावेज, पंचनामा, फोटो, इनवॉइस और अभिलेखों के परीक्षण के बाद पाया कि कंपनी ने बिना वैध अनुमति के बीजों का भंडारण, पैकेजिंग, वितरण और विक्रय किया है.

तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त
संचालनालय कृषि ने बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए मेसर्स पान सीड्स प्रा. लि., 69-ए, सतीन सेन पूर्वी रोड, कोलकाता को जारी राज्य स्तरीय बीज विक्रय अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है. कृषि विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई बीज कारोबार में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है.

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