गांजा तस्करी के मामले में NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: जीजा-साली को 10-10 साल की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

बलौदाबाजार। गांजा की अवैध तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) न्यायालय ने जीजा और साली को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने सुनाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने बताया कि मामले में मध्य प्रदेश निवासी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल के खिलाफ पुलिस थाना भाटापारा शहर ने कार्रवाई की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी रेलवे माल धक्का के पास स्थित सिद्ध बाबा शराब भट्टी रोड, भाटापारा क्षेत्र में गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान शिवानंद पटेल के पिट्ठू बैग से 12.460 किलोग्राम गांजा तथा पूजा पटेल के पिट्ठू बैग से 7.590 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त किया।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(B) के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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