Ambikapur: प्रोफेसर ने कॉलेज की छात्रा को भेजा अश्लील मैसेज, FIR दर्ज, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Ambikapur: अंबिकापुर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है. वहीं आरोपी प्रोफेसर की अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

प्रोफेसर ने कॉलेज की छात्रा को भेजा अश्लील मैसेज
दरअसल, ये पूरा मामला अंबिकापुर के शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय का है. जहां के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. चंद्र किशोर कौशल ने छात्रा को वाट्सएप पर अश्लील फोटो, आपत्तिजनक शब्द और अभद्र गालियां भेजी थी. छात्रा अक्टूबर-नवंबर 2025 में एडमिशन के लिए गई थी, तभी से आरोपी उसे परेशान कर रहा था. वहीं परेशान होकर छात्रा ने 27 फरवरी 2026 को कॉलेज के प्रिंसिपल को अश्लील मैसेज दिखाए. जिसके बाद 10 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

FIR दर्ज, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
वहीं आरोपी प्रोफेसर ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले की गंभीरता और जारी जांच को देखते हुए आरोपी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया. वहीं राज्य शासन की ओर से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जमानत का विरोध किया गया.

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