सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के निर्णय को बरकरार रखा है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए ‘अल्ट्रा वायर्स’ (गैर-कानूनी) कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है. कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है. कोर्ट ने आगे कहा, “यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है.”
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