प्रयागराज. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है. राहुल गांधी पर कथित तौर पर सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने करने के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को समन जारी किया था, जिसको राहुल गांधी ने चुनौती दी थी.
बता दें कि उदय शंकर श्रीवास्तव नामक सख्स ने लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल किया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता को कोर्ट ने समन जारी किया था. जिसे राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसे सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खारिज कर दिया है. साथ ही सोमवार तक विस्तृत आदेश जारी करने की बात कही.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था, चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीटते हैं और कोई सवाल नहीं करता. इसी मामले को लेकर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था. जिसे लेकर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. हालांकि, इस मामले को लेकर राहुल गांधी का कहना था कि दुर्भावनापूर्ण मंशा के तहत शिकायत की गई है.
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