अब्बास अंसारी के समर्थन में उतरे ओपी राजभर, न्यायालय के आदेश को लेकर दे दिया बड़ा बयान

मऊ. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है. हेट स्पीच मामले में अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. लिहाजा उनकी विधायकी खत्म कर दी गई है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने रविवार को विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी. इसे लेकर पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का बयान सामने आया है. वे अपनी पार्टी के विधायक के साथ खड़े हैं.

राजभर ने कहा है कि ‘कोर्ट का फैसला है, हम उसे स्वीकार करते हैं. उस फैसले को लेकर अधिकार है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे.. चुनौती देंगे. निश्चित है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा. पार्टी खुद भी जाएगी, अब्बास अंसारी जाए तब भी पार्टी है. हम जाएं तब भी वो पार्टी हैं. एक विधायक होने की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं. अभी एक महीने तक हाईकोर्ट बंद हैं. बातचीत चल रही है, कार्रवाई के लिए हम कागज तैयार रहे हैं.’

बता दें कि हेट स्पीच के मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3 हजार का जुर्माना लगाया है. ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब्बास अंसारी की विधायकी भी जा सकती है. ऐसे में अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

क्या था अब्बास का बयान?
गौरतलब है कि 2022 यूपी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए मऊ के पहाड़पुर मैदान में अब्बास अंसारी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद अधिकारियों से हिसाब-किताब किया जाएगा. उसके बाद अब्बास अंसारी के बयान को लेकर बवाल मच गया था. बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन लेते हुए अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दिया था. साथ ही अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही थी. जांच में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी पाया है. जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई है.

Check Also

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

Wrestlers Harassment Case Verdict: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को महिला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *