बिलासपुर में हाईकोर्ट ने कबीरधाम जिले में दर्ज बड़े चोरी प्रकरण में आरोपी सुनील भोई की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि संगठित और बार-बार होने वाली चोरी में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। (Goat Theft Case) पुलिस के मुताबिक दो थानों में सुनील भोई सहित कई आरोपियों पर 65 बकरियाँ चुराने और लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान पहुँचाने का केस दर्ज है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
इस मामले में पहले ही साहिल खान, शब्बन खान, सब्बीर खान, गौरव धुरी और मनीष पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके बयानों में सुनील भोई का नाम सामने आया, जिसके बाद वह गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट पहुँचा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया।
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