हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा माफ की: पीड़ित से समझौता के बाद कोर्ट ने आरोपी के जेल से रिहाई के दिए आदेश

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने हत्या के प्रयास के आरोपी की उम्रकैद की सजा माफ कर दी है। इसी के साथ ही सेंट्रल जेल में बंद आरोपी को रिहाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पीड़ित को 50 हजार रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। हत्या के प्रयास मामले में आरोपी और पीड़ित पक्ष में समझौता हुआ है। पीड़ित की पहल पर हाईकोर्ट ने माफी दी है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी बंटी कंसाना को रिहा करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल घटना 03 अप्रैल 2021 को माधोगंज में हुई थी। बंटी ने शराब की मांग को लेकर फायरिंग की थी। गोली लगने से पंकज चौरसिया घायल हुआ था। मामले में माधोगंज थाने में बंटी पर हत्या के प्रयास की FIR हुई थी। 13 अप्रैल 2024 बंटी कंसाना को उम्रकैद की सजा हुई थी। पीड़ित पंकज का अरोपी बंटी से समझौता हुआ है। कोर्ट ने बंटी की उम्रकैद की सजा माफ की है और पीड़ित को 50 हज़ार रुपए देने के आदेश दिए हैं। जुवेनाइल जस्टिस फंड और लीगल सर्विस कमेटी में भी 50-50 हजार जमा कराने होंगे। बंटी को ये राशि दो महीने के भीतर जमा करनी होगी।

Check Also

लोकसभा में राहुल गांधी और जगदंबिका पाल के बीच नोकझोंक, ट्रेड डील और बजट पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *