CG News: मेंटल हॉस्पिटल में मनोचिकित्सकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त, भर्ती की समय-सीमा न बताने पर जताई नाराजगी

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी (बिलासपुर) में मनोचिकित्सकों की भर्ती को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के हलफनामे को अपर्याप्त मानते हुए कड़ी टिप्पणी की है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे 24 मार्च 2026 तक ताजा और विस्तृत हलफनामा दाखिल करें.

मेंटल हॉस्पिटल में मनोचिकित्सकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट सख्त
सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि 12 जनवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में जो व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया गया है, उसमें मनोचिकित्सक पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया, उसका समय-सीमा, आवेदन आमंत्रण, साक्षात्कार की संभावित तिथि तथा भर्ती में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों और उन्हें दूर करने के उपायों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि मनोचिकित्सक पदों के लिए 22 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था, किंतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी अभ्यर्थी या तो अनुपस्थित पाए गए या अयोग्य निकले. इसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सका और भर्ती प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी.

चिकित्सकों को संविदा पर किया गया नियुक्त
राज्य की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए राज्य सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तहत 2 जनवरी 2026 के शासन आदेश के माध्यम से दो एमडी (मनोचिकित्सा) चिकित्सकों को संविदा पर दो वर्षों के लिए नियुक्त कर राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी में पदस्थ किया है.

इन चिकित्सकों ने 13 जनवरी 2026 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है और वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं. हलफनामे में यह भी बताया गया कि पैथोलॉजी विशेषज्ञ की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चयन सूची जारी की जा चुकी है, जबकि क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर (सोशल वर्कर) पदों की भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में प्रचलित है. वहीं, वार्ड बॉय एवं वार्ड आया के पदों की भर्ती व्यापम द्वारा पूरी कर ली गई है और दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हैं.

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