Patna Civil Court Khan Sir bail: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मशहूर टीचर और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को बड़ी कानूनी राहत मिली है. पटना की सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इसी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों बॉडीगार्डों को भी नियमित जमानत मिल गई है. अदालत के इस फैसले के बाद खान सर की गिरफ्तारी की आशंका फिलहाल टल गई है. यह मामला जून की शुरुआत में सामने आया था, जब पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी.
आरोप है कि कुछ लोगों ने संस्थान पर हमला किया, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात गार्डों ने लाइसेंसी हथियारों से गोली चलाई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और खान सर, उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया.
जेल भेजे गए थे दोनों बॉडीगार्ड
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों बॉडीगार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, एफआईआर में नाम आने के बाद खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया और अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की. सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने दलील दी कि खान सर ने किसी तरह की फायरिंग नहीं की और पूरी घटना में उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने संस्थान और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से कार्रवाई की थी.
विपक्ष ने किया जमानत का विरोध
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बाद में अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली, जबकि उनके दोनों बॉडीगार्डों को भी राहत देते हुए नियमित जमानत प्रदान की.
हालांकि, अदालत से राहत मिलने के बावजूद इस मामले की पुलिस जांच जारी रहेगी. जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सभी पहलुओं, फायरिंग की परिस्थितियों और दोनों पक्षों के आरोपों की पड़ताल कर रही हैं. अदालत के आदेश का असर केवल जमानत तक सीमित है और मामले की सुनवाई आगे भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी.
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