मप्र में अब नॉमिनी भी बेच सकेंगे मूंग-उड़द: वारिस का E-KYC, बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी, किसान के बैंक खाते में ही होगा भुगतान

MP Moong-Udad Procurement New rules: मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर जारी ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में जिन किसानों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट) बार-बार विफल हो रहा है, उनके लिए विशेष छूट दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसके तहत किसान अपनी उपज नामित प्रतिनिधि (नॉमिनी) के माध्यम से भी बेच सकेंगे, लेकिन भुगतान सिर्फ रजिस्टर्ड किसान के बैंक खाते में ही किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया है कि तकनीकी कारणों से कोई भी पात्र किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित न रहे।

नॉमिनी के खातों में नहीं होगा भुगतान

  • किसान का सत्यापन और फोटो अनिवार्य होगा।
  • प्रतिनिधि का OTP/e-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी होगा।
  • खरीदी का पूरा भुगतान सिर्फ किसान के पंजीकृत बैंक खाते में ही जाएगा।
  • किसी भी परिस्थिति में प्रतिनिधि के खाते में भुगतान नहीं होगा।
  • ये सुविधा सिर्फ वास्तविक और विशेष परिस्थितियों में लागू होगी।

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