चुनाव आयोग ने NCT प्रशासन से कहा है कि वह अगले साल फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करे, इस बारे में गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा. चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा “आयोग चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं “
दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी, 2025 को समाप्त हो रहा है, और चुनाव वर्ष 2025 में होने हैं. चुनाव आयोग को अधिकार है कि सदन के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराएं, ताकि नई विधानसभा का गठन हो सके. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव वर्ष के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर आदेश संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही लागू होंगे.
इसमें कहा गया है कि, ‘आयोग की नीति के अनुसार स्थानांतरित होने वाले वर्तमान पदाधिकारियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श अवश्य किया जाएगा. साथ ही इन निर्देशों के तहत जारी किए गए प्रत्येक स्थानांतरण आदेश की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी.’ लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले, निर्वाचन आयोग अक्सर अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करता है.