रांची। झारखंड में JSSC और JPSC नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से नियुक्ति पाने वाले लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार के फैसले से मचा था हड़कंप
राज्य सरकार ने हाल ही में JSSC और JPSC से जुड़ी कई परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार की ओर से परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया था।
सरकार के फैसले के बाद नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था और उन्होंने सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट के आदेश से अभ्यर्थियों को राहत
अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल नियुक्तियां रद्द होने का रास्ता रुक गया है। कोर्ट के इस फैसले को उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनकी नियुक्तियां सरकार के आदेश के बाद खतरे में पड़ गई थीं। हालांकि, मामले में आगे की सुनवाई के दौरान कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
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