बिलासपुर | छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक गांव की सभी संबंधित जमीनों पर क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री और नामांतरण (म्यूटेशन) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
11 खसरों की जमीन घोषित हुई अधिसूचित क्षेत्र
प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य से जुड़े इस रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बोदरी गांव की 11 खसरा नंबर की जमीनों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है. इस अधिसूचना के बाद अब इन जमीनों पर किसी भी तरह का लेन-देन या दस्तावेजी प्रक्रिया वैध नहीं मानी जाएगी.



किसानों को मिलेगा मुआवजा और पुनर्वास लाभ
प्रशासन का कहना है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाएगा.
कलेक्टर का सख्त निर्देश: आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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