CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन भूमि पर बेजा कब्जा करने वालों की अंतरिम राहत आवेदन को खारिज कर दिया है. आवेदन में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित कि गई है.
सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरी पानी रिजर्व फोरेस्ट इलाके में रशीदा खातून व अन्य कई सालों से बेजा कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे हैं. राजस्व विभाग व वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने अंतिम नोटिस जारी किया है. नोटिस में एक सप्ताह का समय दिया गया था.
ये दी गई है दलील
याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाई कोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाने अर्जेंट हिरिग आवेदन दिया था. याचिका में कहा कि पिटीशनर्स को 17.मार्च 2026 को नोटिस जारी होने की तारीख से 7 दिनों के अंदर उस जमीन से अपना कब्ज़ा हटाने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर, रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से पिटीशनर्स का कब्जा हटवा देंगी.
पिटीशनर्स के वकील का कहना है कि, पिटीशनर्स का उस जमीन पर 15-20 साल से कब्जा है, लेकिन, डिवीजन फ़ॉरेस्ट ऑफिसर ने 25 जनवरी 2025 को, पिटीशनर्स के फाइल किए गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ठीक से जांच किए बिना, एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कहा गया है कि पिटीशनर्स अपने जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उस फ़ॉरेस्ट जमीन पर अपना अधिकार और मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहे हैं.
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