ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 400 करोड़ रुपये के भुगतान पर रोक फिलहाल रहेगी जारी

Mamata Banerjee Payment Stay: कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य सरकार के दौरान जारी किए गए करोड़ों रुपये के विज्ञापन भुगतान पर विवाद चल रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक पहले से लागू रोक जारी रहेगी.

यह मामला उन सरकारी विज्ञापनों से जुड़ा है, जिनके लिए विभिन्न एजेंसियों और मीडिया संस्थानों को भुगतान किया जाना था. आरोप है कि इन भुगतानों में नियमों और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया. इसी आधार पर मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी. भुगतान पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान क्‍या-क्‍या हुआ
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा कर सकता है. वहीं, दूसरी ओर संबंधित पक्ष ने अदालत से रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि भुगतान वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया था और इससे कई संस्थानों का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्‍या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अंतिम निर्णय आने तक भुगतान पर लगी रोक जारी रहेगी. इसके साथ ही संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेज और जवाब निर्धारित समय के भीतर दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

फिलहाल हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद विवादित राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा. अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां अदालत उपलब्ध दस्तावेजों और दलीलों के आधार पर आगे का फैसला करेगी.

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