रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने टीएल बैठक में संपत्तिकर के बड़े बकायादारों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। 31 दिसंबर तक टैक्स चुकाने पर 4% छूट मिलेगी,
रायपुर : संपत्तिकर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों पर नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार चार प्रतिशत छूट मिलेगी।निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शुक्रवार को टीएल बैठक में राजस्व वसूली तेज करने के साथ शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने और जनशिकायतों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
निगम के लिए राजस्व वसूली प्राथमिकता पर है। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली करें और बड़े बकायादारों से नियमानुसार सख्ती से बकाया राशि जमा कराएं। 31 दिसंबर तक संपत्तिकर का पूरा भुगतान करने वाले नागरिकों को चार प्रतिशत छूट का लाभ अधिक से अधिक संख्या में दिलाने के निर्देश भी दिए।
अवैध नल कनेक्शन पर भी कार्रवाई
बिना नियमित प्रक्रिया के चल रहे नल कनेक्शन अब निगम की नजर में रहेंगे। आयुक्त ने ऐसे कनेक्शनों को करारोपण में शामिल कर निर्धारित अर्थदंड लेकर नियमित करने और संबंधित उपभोक्ताओं से जलकर वसूलने को कहा। नामांतरण के प्रकरण भी तय समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए।
सफाई की तस्वीरों से परखेंगे काम
शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने शिकायतों की समीक्षा की। सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें देखकर काम की स्थिति का जायजा लिया। जोन कमिश्नरों को सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने और व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। त्योहारों से पहले शहर की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा गया।
अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई
आयुक्त ने अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजीनामा योग्य मामलों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जबकि राजीनामा योग्य नहीं पाए जाने वाले मामलों में नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्रवाई होगी।
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