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पॉक्सो केस में फंसे केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे को कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट का गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

Bandhi Sanjay Kumar: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भगीरथ की मुश्‍किलें एक बार फ‍िर बढ़ती नजर आ रही हैं. इस बार बंदी को तेलंगाना हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. भगीरथ को पॉक्सो मामले में फिलहाल कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर द‍िया है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत संरक्षण देने से इनकार कर दिया है.

अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेज और दलीलें काफी विस्तृत हैं, इसलिए सभी पहलुओं को देखने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा. बंदी ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने क्‍या दी गई दलीलें?
सुनवाई के दौरान भगीरथ की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दावा किया कि शिकायत में बाद में गंभीर आरोप जोड़े गए और दोनों के बीच संबंध सहमति से थे. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि लड़की की उम्र को लेकर विवाद है और पुलिस जांच में सहयोग करने की बात दोहराई है. वहीं पीड़िता पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी का परिवार प्रभावशाली है, इसलिए पीड़ित परिवार पर दबाव की आशंका बनी हुई है.

भगीरथ ने आरोपों को बताया साजिश
मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें एक नाबालिग लड़की के परिवार ने भगीरथ पर यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. शुरुआती एफआईआर के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी जोड़ दी थीं. दूसरी तरफ भगीरथ ने इसे साजिश बताते हुए लड़की के परिवार पर करोड़ों रुपये की उगाही की कोशिश का आरोप लगाया है.

कोर्ट में आधी रात तक चली सुनवाई
अदालत ने फिलहाल किसी तरह की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से मना कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत आदेश आने की संभावना जताई गई है. जस्टिस टी माधवी देवी ने शुक्रवार शाम याचिका पर सुनवाई की थी. यह सुनवाई शुक्रवार देर रात तक चलती रही.

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने अपने बेटे भागीरथ पर दर्ज POCSO केस को लेकर कहा था कि अगर उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए.

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