Breaking News

महादेव सट्टा एप से जुड़े शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज, एप प्रमोटरों में एक है आरोपी

बिलासपुर। महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़े शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है. आरोपी गोविंद केडिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी. जिस पर 24 जुलाई को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. 24 जुलाई को हुई सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने अपनी जिरह की थी. वहीं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता किशोर भादुड़ी से मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गोविन्द केडिया की याचिका खारिज कर दी है. ईडी के अनुसार, केडिया महादेव बेटिंग एप के प्रमोटरों में से एक है, और प्रमुख आरोपी विकास छापरिया से संबंध है. 7 दिसंबर 2024 को रायपुर स्थित विशेष PMLA कोर्ट में गोविंद केडिया को पेश कर ईडी ने रिमांड पर लिया था.

Check Also

Raigarh Crime: इवनिंग वॉक पर निकले प्रोफेसर का चाकू की नोक पर अपहरण! आंखों पर पट्टी बांधकर ₹1 लाख UPI से ट्रांसफर, 24 घंटे में एक आरोपी हिरासत में

रायगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र में इवनिंग वॉक पर निकले एक कॉलेज प्रोफेसर के अपहरण का …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *