पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, सूरजपुर कोर्ट का फैसला

पति की हत्या के मामले में सूरजपुर कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने सुनाया। दोनों को सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नमदगिरी का है। 3 जनवरी 2024 को सुनील देवांगन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया था कि वह 2 जनवरी की शाम घूमने निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव खेत में मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली, जिसने मृतक के घर और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवांगन की ओर संकेत किया। जांच में खुलासा हुआ कि लक्ष्मी के रामकुमार नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध थे। पूछताछ में लक्ष्मी ने अपना जुर्म कबूल किया।

उसने बताया कि पति को उसके संबंधों पर शक हो गया था, जिससे घर में रोज झगड़े होने लगे। इसी कारण उसने प्रेमी रामकुमार के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। दोनों ने मिलकर गमछे से गला दबाकर सुनील की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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