देश की राजधानी दिल्ली में हत्या, लूट और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इन घटनाओं को देखते हुए, दिल्ली पुलिस(Delhi Police) ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल में CCTV कैमरों की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है. यह आदेश 5 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है और 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि में सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप CCTV प्रणाली स्थापित करनी होगी.
पुलिस के निर्देशों के अनुसार, कैमरों की निगरानी मुख्य द्वार से 50 मीटर के क्षेत्र में होनी चाहिए, ताकि परिसर के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. इसके साथ ही, CCTV में कम से कम 90 दिनों तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए. होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के मालिकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कैमरे हमेशा चालू और सही तरीके से कार्यरत रहें.
लाइव निगरानी के दौरान संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी जरूरी
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पुलिस के अनुरोध पर रिकॉर्डिंग की कॉपी CD या अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराएं. यदि CCTV की लाइव निगरानी के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है, तो तुरंत 112 हेल्पलाइन या निकटतम पुलिस थाने को सूचित करना आवश्यक होगा. यह प्रावधान संदिग्ध घटनाओं की समय पर रोकथाम में सहायक सिद्ध होगा.
दिल्ली से गुरुग्राम के बीच बनेगा अंडरग्राउंड टनल रोड, 15 मिनट में पूरा होगा डेढ़ घंटे का सफर
दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस कठोर निर्देश का उद्देश्य दिल्ली को सुरक्षित बनाना और अपराधियों पर नियंत्रण पाना है. पुलिस ने सभी प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील की है ताकि अपराध मुक्त राजधानी का सपना साकार किया जा सके.
INDIA WRITERS Voices of India, Words That Matter