दिल्ली-NCR को दीवाली का तोहफा, जमकर फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे, जानें सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

इस साल दिवाली के त्योहार पर दिल्ली-NCR की जनता भी जमकर ग्रीन पटाखे फोड़ सकेगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने दिल्ली-NCR में पटाखे बैन वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है.

18 से 21 अक्टूबर तक फोड़ सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन के मामले में फैसला सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक जनता ग्रीन पटाखे फोड़ सकेगी. यह फैसला सुनाते हुए CJI गवई ने कहा- ‘हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.’

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-NCR में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है.

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